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कॉर्पोरेट मित्र योजनाकॉर्पोरेट मित्र योजना
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सन्दर्भ:

: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, कॉर्पोरेट मित्र योजना की शुरुआत 2,000 प्रतिभागियों के साथ होगी, जिनमें नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के 200 लोग शामिल होंगे।

कॉर्पोरेट मित्र योजना के बारे में:

  • इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
  • इसका उद्देश्य: कॉर्पोरेट मित्र नामक प्रशिक्षित और प्रमाणित पैराप्रोफेशनल के माध्यम से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाना है, जो एमएसएमई की सेवा करेंगे।
  • कॉर्पोरेट मित्र विनियामक अनुपालन, जीएसटी, लेखांकन, वित्तीय मार्गदर्शन, लागत लेखांकन और सचिवीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ सहायता प्रदान करेंगे।
  • यह सुनिश्चित करता है कि एमएसएमई नियामक अनुपालन आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करते हुए नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
  • महानगरीय केंद्रों से परे पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, कॉर्पोरेट मित्र मुख्य रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में काम करेंगे।
  • यह योजना निम्नलिखित व्यावसायिक संस्थानों (पीआई) के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी:
    • इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
    • भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)
    • भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई)
  • इस योजना के माध्यम से, युवाओं को 6 महीने का शैक्षणिक पाठ्यक्रम और 6 महीने का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण और रोजगार के अवसरों से परिचित कराएगा।
  • उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड:
    • आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए।
    • शैक्षणिक योग्यता:
      • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या
      • जो छात्र वर्तमान में स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं (सफलतापूर्वक स्नातक पूरा करने के बाद ही उन्हें कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा)।
    • पीआई ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए कॉर्पोरेट मित्र को नियुक्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों/मान्यता प्राप्त फर्मों/एलएलपी को पहचानेंगे और पुरस्कृत करेंगे।
    • ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार पीआई द्वारा “व्यवहार में सदस्य” के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पेशेवर फर्म/एलएलपी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
    • ऑन-जॉब प्रशिक्षण की पेशकश करने वाली पेशेवर फर्मों/एलएलपी द्वारा आईसीएआई/आईसीएसआई/आईसीओएआई मानदंडों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित वजीफा का भुगतान किया जाएगा।
    • यह योजना ऑनलाइन स्वयम प्लस पोर्टा के माध्यम से लागू की जाएगी
      • पोर्टल कॉर्पोरेट मित्र योजना के शुरू से अंत तक कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।


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By gkvidya

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