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विथहोल्डिंग टैक्सविथहोल्डिंग टैक्स
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सन्दर्भ:

: जानकारी के अनुसार, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी बॉन्ड पर विथहोल्डिंग टैक्स की दर में कटौती करने पर विचार कर रहे हैं।

विथहोल्डिंग टैक्स के बारें में:

  • विथहोल्डिंग टैक्स, कुछ खास तरह की इनकम- जैसे कि सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी—से तब काटा या घटाया जाता है, जब ये इनकम पाने वाले (जो कि एक नॉन-रेजिडेंट व्यक्ति होता है) को दी जाती हैं।
  • यह ‘टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स’ (TDS) जैसा ही होता है, और इसे विदेशी इन्वेस्टर अपनी भारतीय बॉन्ड होल्डिंग पर मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम पर चुकाते हैं।
  • इसे ‘रिटेंशन टैक्स’ भी कहा जाता है।
  • विथहोल्डिंग टैक्स उन पेमेंट्स पर लागू होता है, जो नॉन-रेजिडेंट व्यक्तियों को किए जाते हैं।
  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 195 के अनुसार, अगर इनकम का पेमेंट भारत में किया जाता है, तो NRI को पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को पेमेंट करते समय, या जब वह रकम NRI के अकाउंट में जमा की जाती है, तब विथहोल्डिंग टैक्स काटना ज़रूरी होता है।
  • भारत में विथहोल्डिंग टैक्स की रकम, इनकम के प्रकार, कमाई गई इनकम की रकम, और उस देश के टैक्स कानूनों पर निर्भर करती है, जहाँ वह इनकम कमाई गई है।
  • टैक्स की दर, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 या ‘डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट’ (DTAA) में बताए गए नियमों के अनुसार तय की जाती है- इनमें से जो भी दर कम हो, उसे ही लागू किया जाता है।
  • इस टैक्स को भारत सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है।

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By gkvidya

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