सन्दर्भ:
: हाल ही में, संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने सरकार को उसके प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लेकर फटकार लगाई है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में:
- यह भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य: भारत के युवाओं को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण (skill training) लेने और बेहतर रोज़गार पाने में सक्षम बनाना है।
- इसे लागू करने वाली एजेंसी: इसे कई स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ मिलकर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लागू किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- आयु सीमा: आम तौर पर 14 से 35 साल की उम्र के उम्मीदवार PMKVY प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र होते हैं।
- राष्ट्रीयता: इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है।
- शैक्षिक योग्यता: PMKVY अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है।
- रोज़गार की स्थिति: बेरोज़गार या कम रोज़गार वाले लोगों को उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
- आधार कार्ड: PMKVY कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए अक्सर आधार कार्ड ज़रूरी होता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशेषताएं:
- अपडेटेड कौशल प्रशिक्षण: यह पक्का करने के लिए कि इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेटेड कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, नियमित रूप से इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है।
- कम अवधि के कोर्स: कम अवधि के प्रशिक्षण कोर्स लोगों के लिए कम समय में नए कौशल सीखना आसान बनाते हैं।
- पहले से सीखे गए कौशल को मान्यता: इसमें बिना दोबारा वही प्रशिक्षण लिए सर्टिफिकेशन के ज़रिए पहले से सीखे गए कौशल को भी मान्यता दी जाती है।
- प्लेसमेंट में मदद: इस योजना का उद्देश्य किसी खास कौशल में प्रशिक्षित सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट में मदद देना भी है।
