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जीआई उत्पादों को बढ़ावा
जीआई उत्पादों को बढ़ावा

सन्दर्भ:

:वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क और कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग जैसे 400 से अधिक जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-मीडिया अभियान की योजना बना रहा है।

जीआई उत्पादों के लिए अभियान के बारें में:

:उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) का इरादा एक या एक से अधिक ऑडियो-विजुअल एजेंसियों को विभिन्न मल्टी-मीडिया अभियान चलाने और नियमित रूप से विज्ञापन और प्रचार सामग्री का उत्पादन करने के लिए है।
:एजेंसी कई गुना हस्तक्षेपों के माध्यम से जीआई अभियान को बढ़ाने में विभाग का समर्थन करेगी, जिसे एक मजबूत जीआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
:इन अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय जीआई उत्पादों के इर्द-गिर्द एक प्रीमियम ब्रांड विकसित करना है, उन्हें विशिष्ट उत्पादों के रूप में बढ़ावा देना है।
:जीआई मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है।
:औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत, जीआई को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।
:उन्हें डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के व्यापार-संबंधित पहलुओं के तहत भी शामिल किया गया है।
:ज्ञात हो कि भारत का भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 15 सितंबर 2003 से प्रभावी है।
:एक बार किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती-जुलती वस्तु नहीं बेच सकती।
:यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
:जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस वस्तु के लिए कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।


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By gkvidya

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