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NaBFID को AIFI के रूप में विनियमित

सन्दर्भ-रिजर्व बैंक ने कहा कि आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45L और 45N के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में एनएबीएफआईडी(NaBFID) को विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा।
प्रमुख तथ्य-:नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी,जो 19 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ।
:NaBFID को भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में स्थापित किया गया है।
:RBI ने कहा कि एक्जिम बैंक,नाबार्ड,एनएचबी और सिडबी के बाद यह पांचवां एआईएफआई(AIFI) होगा।
:नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) का उद्देश्य भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करना है,जिसमें बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास शामिल है और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है।


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By gkvidya

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