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PLI योजना के परिचालन

सन्दर्भ-केंद्र सरकार ने हाल ही में वस्त्रों की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम(PLI) के परिचालन सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किया है।
उद्देश्य-यह योजना हस्त निर्मित कपड़ों को बढ़ावा देने और तकनीकी वस्त्रों की वैल्यू चैन पर ध्यान केंद्रित करना।
प्रमुख तथ्य-:यह 24 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2030 जारी होगी
:इसके तहत कंपनियां 1-31 जनवरी,2022 के बीच सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर सकती है।

क्या है दिशा-निर्देश

1-कंपनियों को अपने आवेदन में उनके सालाना निवेश,अनुमानित बिक्री और अनुमानित रोजगार सृजन के विषय में जानकारी होगी।
2-कंपनियों को इस योजना तहत केवल 5 वर्षों के लिए प्रोत्साहन(इंसेंटिव) प्रदान किया जायेगा,जिसका दावा वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 के मध्य किया जा सकेगा।
3-यह प्रोत्साहन केवल उन्ही कंपनियों को दिया जायेगा जिनका कारोबार काम से कम 600 करोड़ का हो।
4-प्रोत्साहन का लाभ लेने हेतु कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार से जुड़े मानदंडों को पूरा करना होगा।
5-इन निर्देशों में वसूली तंत्र और दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है।
6-भूमि और प्रशासनिक भवनों जैसे कार्यालय और गेस्ट हाउस इत्यादि में निवेश इस योजना के तहत कवर नही होंगे।
:वस्त्र और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में लगभग 4.5 करोड़ लोगो को रोजगार प्रदान करता है।
:इसका रोजगार के मामले में योगदान कृषि के बाद दूसरा है,भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से है।
:इसको संगठित और असंगठित जैसे दो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है।


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By gkvidya

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