सन्दर्भ:
: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना (RAN Scheme) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सीमा आय प्रथम दृष्टया “बेहद कम” थी।
राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के बारे में:
: इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
: यह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी, लीवर, कैंसर आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को किसी भी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान में इलाज के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
: RAN की अंब्रेला योजना के तीन घटक निम्नानुसार हैं-
• राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN): सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में हृदय, किडनी, लीवर आदि से संबंधित जीवन-घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता, (अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख है)
• स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (HMCPF): क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (RCC)/तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्रों (TCCC) और राज्य कैंसर संस्थानों (SCI) में कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता (अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)।
• दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों के लिए वित्तीय सहायता – सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में इलाज के लिए निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों के लिए (अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये है)