Sat. Jul 27th, 2024
स्थायी मध्यस्थता न्यायालयस्थायी मध्यस्थता न्यायालय Photo@TH
शेयर करें

सन्दर्भ:

: भारत ने कहा है कि उसे कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) में “अवैध” कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में:

: 1899 में स्थापित, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्थान की स्थापना की गई है।
: PCA में तीन-भाग वाली संगठनात्मक संरचना है जिसमें प्रशासनिक परिषद शामिल है, जो इसकी नीतियों और वित्त की देखरेख करती है, न्यायालय के सदस्य, स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का एक पैनल और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, जिसका नेतृत्व महासचिव करता है।
: इसमें एक वित्तीय सहायता कोष है, जो PCA द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या विवाद समाधान के अन्य रूपों से जुड़े खर्चों के एक हिस्से को पूरा करने में गरीब देशों की सहायता करने का प्रयास करता है।

सिंधु जल संधि के बारे में:

: 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई यह संधि सीमा पार नदी मामलों से संबंधित है।
: भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई समानांतर प्रक्रियाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।
: भारत तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही में भाग लेता रहा है और संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करता रहा है।
: ज्ञात हो कि अब अदालत ने फैसला सुनाया कि उसे इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर विचार करने का अधिकार है।
: भारत ने तर्क दिया है कि वह पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत विवाद की जांच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।


शेयर करें

By gkvidya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *