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मिथिला मखाना को मिला GI Tag
मिथिला मखाना को मिला GI Tag

सन्दर्भ:

:भारत सरकार ने बिहार से मिथिला मखाना को GI (भौगोलिक संकेत) टैग से सम्मानित किया है, जिससे किसानों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिल सकेगा।
:इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के पांच लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

मिथिला मखाना के बारे में:

:जीआई को बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से पंजीकृत किया गया है।
: आम तौर पर, ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता की भावना प्रदान करता है जिसे ज्यादातर इसके मूल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
:मिथिला मखाना का वानस्पतिक नाम यूरीले फेरोक्स सालिसब ​​है।
:त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिए जाने के कारण बिहार से बाहर के लोगों को श्रद्धा के साथ इस शुभ सामग्री का उपयोग करने की अनुमति होगी।
: मिथिला मखाना बिहार का पांचवां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जिसमें भागलपुर का जरदालु आम, कतरनी धान (चावल), नवादा का मगही पान और मुजफ्फरपुर का शाही लीची शामिल हैं।
:एक्वाटिक फॉक्स नट की इस विशेष किस्म की खेती बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है।

GI (भौगोलिक संकेत) टैग:

:एक जीआई मुख्य रूप से एक उत्पाद है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आता है, चाहे वह एक निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान), एक प्राकृतिक उत्पाद या कृषि उत्पाद हो।
:किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती-जुलती वस्तु नहीं बेच सकती है। यह टैग 10 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है।
:जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में वस्तु के लिए कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
:कुछ प्रसिद्ध उत्पाद जो जीआई टैग धारण करते हैं,जैसे – बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय (पश्चिम बंगाल), चंदेरी फैब्रिक (मध्य प्रदेश), मैसूर सिल्क (कर्नाटक), कुल्लू शॉल (हिमाचल प्रदेश), कांगड़ा चाय (हिमाचल प्रदेश) , तंजावुर पेंटिंग्स (तमिलनाडु), इलाहाबाद सुरखा अमरूद (उत्तर प्रदेश), फर्रुखाबाद प्रिंट्स (उत्तर प्रदेश), लखनऊ जरदोजी (उत्तर प्रदेश) और कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग जम्मू एंड कश्मीर)।

GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया:

:जीआई उत्पादों को पंजीकृत करने की उचित प्रक्रिया में एक आवेदन जमा करना, प्रारंभिक परीक्षा और जांच, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल है।
:कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित लोगों, उत्पादकों, संगठनों या प्राधिकरणों का कोई भी संघ आवेदन करने के लिए पात्र है।
:आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जीआई धारक के पास दूसरों को उसी नाम का उपयोग करने से मना करने का कानूनी अधिकार है।


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By gkvidya

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