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भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को नोटिसभारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को नोटिस Photo@The Print
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सन्दर्भ:

: भारत ने कहा कि नई दिल्ली ने छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि (IWT – Indus Waters Treaty) को लागू करने में पाकिस्तान की “हड़बड़ी” के मद्देनजर इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया है।

सिंधु जल संधि (IWT) पर नोटिस के बारें में:

: सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से नोटिस, संधि में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को खोलेगा।
: संशोधन के लिए नोटिस पाकिस्तान को IWT के भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर-सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना था।
: यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में सीखे गए पाठों को शामिल करने के लिए IWT को भी अपडेट करेगी।
: भारत ने IWT के अनुच्छेद XII (3) के तहत पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है।
: इस संधि के प्रावधानों को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच इस उद्देश्य के लिए विधिवत अनुसमर्थित संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

सिंधु जल संधि (IWT) के बारें में:

: IWT पर 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली नौ साल की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए थे।
: संधि, सिंधु बेसिन की छह नदियों के लिए जल-बंटवारे की व्यवस्था को परिभाषित करती है जो भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती हैं।
: इसमें 12 अनुच्छेद और 8 अनुबंध (क से एच तक) हैं।
: संधि के प्रावधानों के अनुसार, भारत “पूर्वी नदियों” – सतलुज, ब्यास और रावी – के सभी पानी का “अप्रतिबंधित उपयोग” कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को “पश्चिमी नदियों”, सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा
: संधि के अनुच्छेद II (1) में कहा गया है कि पूर्वी नदियों का सारा पानी भारत के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होगा, अन्यथा इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।
: अनुच्छेद III (1) जिसमें पश्चिमी नदियों से संबंधित प्रावधान हैं, में कहा गया है, “पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के उन सभी जलों के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए प्राप्त होगा जो भारत अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के तहत बहने देने के लिए बाध्य है”


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By gkvidya

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