Sat. Jul 27th, 2024
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
शेयर करें

सन्दर्भ:

: प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए (2028 तक) 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के विस्तार की घोषणा की।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार:

: इससे पहले, PMGKAY को 2020 में एक महामारी राहत उपाय के रूप में लॉन्च किया गया था, जो शुरू में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाला था।
: बाद में, इस वर्ष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इसी नाम से एक योजना शुरू की गई थी, अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
: ज्ञात हो कि योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में भोजन मिलेगा और उन्हें 3/2/1 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत नहीं देनी होगी।

एनएफएसए (2013) के बारे में:

: प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता 5 किलोग्राम है, जबकि अंतोदय अन्न योजना (AAY) परिवारों के लिए प्रति माह 35 किलोग्राम है।
: यह भारत की जनसंख्या का 2/3-ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% को कवर करता है।
: पात्रता- “कानूनी रूप से गारंटीकृत” (अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण)
1- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता।
2- AAY लाभार्थियों की पात्रता सुरक्षित।
: सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न- चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम
: महिलाओं और बच्चों को राष्ट्रीय सहायता-
1- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (ICDS के तहत)
2- 6 माह से 14 वर्ष की आयु के बच्चे (मध्याह्न भोजन के अंतर्गत)
: महिला सशक्तिकरण- घर की 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को मुखिया माना जाएगा।
: जिला और राज्य स्तर पर इससे संबंधित मामलों की शिकायत की जा सकती है।
: मातृत्व लाभ- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 से कम नहीं।
: जुर्माना- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा।


शेयर करें

By gkvidya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *