सन्दर्भ:
: भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) को प्रतीकों के आवंटन के लिए नए नियम पेश किए हैं।
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) के बारें में:
: RUPP, या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में नए पंजीकृत दल शामिल हैं, जो राज्य पार्टी की स्थिति के लिए वोट प्रतिशत को पूरा नहीं करते हैं, या जो पंजीकरण के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं।
: 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 30% RUPP ने भाग लिया, वे 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) द्वारा शासित होते हैं।
: RUPPs को इस वचनपत्र के आधार पर सामान्य प्रतीक प्रदान किए जाते हैं कि वे “किसी राज्य के विधान सभा चुनाव के लिए कुल उम्मीदवारों में से कम से कम 5%” को खड़ा करेंगे।
क्या हैं नये नियम?
: 11 जनवरी, 2024 से प्रभावी नए नियमों के तहत, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खाते, पिछले दो चुनावों के व्यय विवरण और प्रतीक आवंटन के लिए अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रदान करने होंगे।
: एक बार ये विवरण प्रस्तुत हो जाने के बाद, RUPP चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार आवंटित सामान्य प्रतीक आवंटन की रियायत के लिए पात्र हो जाते हैं।