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डाक मतपत्रडाक मतपत्र
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सन्दर्भ:

: चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों के लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से मतदान की सुविधा अधिसूचित की है।

डाक मतपत्र के बारे में:

: इसे अनुपस्थित मतदान के रूप में भी जाना जाता है, यह मतदान की एक विधि है जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय मेल द्वारा अपना मत डालते हैं।
: डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र मतदाताओं को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को एक आवेदन जमा करना होगा।
: आवेदन पत्र में आम तौर पर व्यक्तिगत विवरण, मतदाता पहचान जानकारी और डाक मतपत्र मांगने का कारण आवश्यक होता है।
: रिटर्निंग ऑफिसर आवेदक की पात्रता की पुष्टि करता है और मानदंड पूरा होने पर डाक मतपत्र जारी करता है।
: इसकी पात्रता-
• सेवा मतदाता: सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के सदस्य और अन्य सरकारी कर्मचारी जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से दूर चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं।
• अनुपस्थित मतदाता: ऐसे व्यक्ति जो काम, बीमारी या विकलांगता के कारण अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर होने जैसे कारणों से व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं।
• चुनाव ड्यूटी पर मतदाता: सरकारी अधिकारी और मतदान कर्मचारी जिन्हें अपने मतदान केंद्रों के अलावा अन्य मतदान केंद्रों पर ड्यूटी सौंपी जाती है।
• निवारक हिरासत के तहत मतदाता: चुनाव अवधि के दौरान निवारक हिरासत आदेशों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति।
: डाक मतपत्र की गिनती-
डाक मतपत्रों की गिनती मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों से अलग की जाती है।
आरओ और चुनाव अधिकारी डाक मतपत्रों की वैधता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करते हैं।
फिर वैध डाक मतपत्रों को संबंधित उम्मीदवार की वोट गिनती में जोड़ा जाता है।


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By gkvidya

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