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करदाता अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल नहीं होंगे
करदाता अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल नहीं होंगे
Photo:Govt

सन्दर्भ:

:वित्त मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार, सभी आयकर दाता 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

अटल पेंशन योजना (APY) के बारें में:

:इस महत्वपूर्ण योजना को सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया है। :इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है,विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में गरीबों, वंचितों और श्रमिकों पर केंद्रित। :इस योजना के अब 2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर (ग्राहक) हैं। :इस योजना से 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 से 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा। :मृत्यु के मामले में, जीवनसाथी को जीवन भर के लिए गारंटीड पेंशन मिलेगी। :इसकी पात्रता के लिए ऐसे खाताधारक होंगे जिनकी आयु सीमा 18- 40 वर्ष है। :इसकी नोडल एजेंसी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को प्रशासित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण) :एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ 18-65 आयु वर्ग में भारत के किसी भी व्यक्तिगत नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है।
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By gkvidya

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