सन्दर्भ:
: भारत और अमेरिका ने WTO को सूचित किया कि वे वाशिंगटन से पोल्ट्री आयात पर लंबित विवाद पर पारस्परिक रूप से सहमत समाधान (SPS समझौता) पर पहुंच गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार नियामक संस्था में उनके सभी सात विवाद सुलझ गए हैं।
SPS समझौता के बारे में:
: स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता (SPS समझौता) विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि है जो 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना के साथ लागू हुई।
: यह खाद्य सुरक्षा और पशु एवं पौधों के स्वास्थ्य मानकों के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करता है।
इसके मुख्य प्रावधान है:
: वैज्ञानिक आधार- SPS. उपाय, अनंतिम उपायों को छोड़कर, वैज्ञानिक सिद्धांतों और पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।
: सामंजस्य- सदस्यों को SPS. उपायों को कोडेक्स एलीमेंटेरियस, ओ.आई.ई. और आई.पी.पी.सी. जैसी संस्थाओं द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
: समतुल्यता- अन्य देशों के SPS. उपायों को समतुल्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि वे सुरक्षा के समान स्तर को प्राप्त करते हैं।
: जोखिम मूल्यांकन- देशों को कीटों या बीमारियों के प्रभावों पर विचार करते हुए, सुरक्षा के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए।
: क्षेत्रीकरण- सदस्यों को कीट- या रोग-मुक्त क्षेत्रों और कम प्रसार वाले क्षेत्रों को पहचानना चाहिए, भले ही वे एक ही देश या देशों के समूह के भीतर हों।
: पारदर्शिता- देशों को SPS उपायों में परिवर्तनों को अधिसूचित करना चाहिए और डब्ल्यू.टी.ओ. की SPS. अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से विनियामक जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
: विवाद समाधान- यदि परामर्श विफल हो जाता है, तो इन विवादों को WTO के विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) में ले जाया जा सकता है।