सन्दर्भ:
: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अगले तीन महीनों तक सरकार कोई जुर्माना या सख्त कार्रवाई नहीं करेगी।
UMEED पोर्टल के बारे में:
- ‘यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, और डेवलपमेंट (UMEED) पोर्टल देश भर में वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- इसका मकसद बेहतर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
- यह वक्फ संपत्तियों की रियल-टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है।
- इस पहल के तहत, संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आसान बनाया गया है।
- कानूनी सहायता: इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 के तहत बनाया गया था।
- नोडल मंत्रालय: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
- पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:-
- सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंटरी बनाना
- बेहतर रिस्पॉन्स के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
- पारदर्शी लीजिंग और उपयोग ट्रैकिंग
- GIS मैपिंग और अन्य ई-गवर्नेंस टूल के साथ इंटीग्रेशन
- वेरिफाइड रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक पब्लिक एक्सेस
- जो संपत्तियां महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें वक्फ संपत्ति के तौर पर क्लासिफाई करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
