सन्दर्भ:
: Tele-Law service केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष से देश में नागरिकों के लिए नि:शुल्क की जा रही है।
Tele-Law service
:Tele-Law service कानूनी सहायता से वंचित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) में उपलब्ध टेली/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसे पैनल अधिवक्ताओं के साथ जोड़कर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यधारा में लाने का प्रयास है।
:आसान और सीधी पहुंच के लिए Tele-Law service का एक मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों) का भी 2021 में शुभारंभ किया गया और यह वर्तमान में 22 अनुसूचीबद्ध भाषाओं में उपलब्ध है।
:टेली-लॉ ने केवल पांच वर्षों में कानूनी सेवाओं की पहुंच के दायरे का 20 लाख से अधिक लाभार्थियों तक विस्तार कर दिया है।
:इस दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया।
:समझौता ज्ञापन के प्रावधान के तहत नालसा प्रत्येक जिले में विशेष रूप से टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 अधिवक्ताओं की सेवाएं प्रदान करेगा।
:पैनल में शामिल ये अधिवक्ता अब रेफरल अधिवक्ताओं के रूप में भी कार्य करेंगे और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवाद से बचने और विवाद समाधान के तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करेंगे।