सन्दर्भ:
: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹2,584.60 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना’ को मंजूरी दे दी है।
SHP विकास योजना के बारें में:
- SHP विकास योजना एक केंद्र प्रायोजित नवीकरणीय ऊर्जा पहल है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में, विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम इलाकों में, छोटे जलविद्युत परियोजनाओं (1–25 MW क्षमता) की स्थापना को बढ़ावा देना है।
- शुरुआत: मार्च 2026 (अवधि: 2026-27 से 2030-31 तक)।
- शामिल संगठन: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार।
- इसका उद्देश्य: दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद अप्रयुक्त छोटी जलविद्युत क्षमता का दोहन करना; विकेंद्रीकृत बिजली व्यवस्था के माध्यम से पारेषण हानियों (transmission losses) को कम करना; और 2030 तक 500 GW की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना।
- इसकी मुख्य विशेषताएं:
- वित्तीय खर्च: कुल ₹2,584.60 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में लगभग ₹15,000 करोड़ का कुल निवेश आने की उम्मीद है।
- अलग-अलग केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA):
- पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्य: ₹3.6 करोड़/MW (या लागत का 30%, अधिकतम ₹30 करोड़/प्रोजेक्ट) की ज़्यादा सहायता।
- अन्य राज्य: ₹2.4 करोड़/MW (या लागत का 20%, अधिकतम ₹20 करोड़/प्रोजेक्ट) की सहायता।
- पाइपलाइन बनाना: यह योजना विशेष रूप से राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को 200 भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने में सहायता देने के लिए ₹30 करोड़ आवंटित करती है।
- आत्मनिर्भर भारत पर ज़ोर: सहायता पाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को प्लांट और मशीनरी का 100% हिस्सा स्वदेशी (घरेलू) स्रोतों से लेना होगा।
- विकेंद्रीकृत स्वरूप: 1-25 MW के बीच के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करके, यह योजना वितरित उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिसमें लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइनों की बहुत कम ज़रूरत होती है और ग्रिड में होने वाला नुकसान कम होता है।
- इसका महत्व:
- बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के विपरीत, SHPs में बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण, भारी वनों की कटाई और स्थानीय समुदायों के विस्थापन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- इससे लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे ट्रांसमिशन में होने वाला नुकसान और लागत भी कम हो जाती है।
