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SAARC वीज़ा छूट योजनाSAARC वीज़ा छूट योजना
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सन्दर्भ:

: भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SAARC वीज़ा छूट योजना के बारें में:

: SVES की शुरुआत 1992 में हुई थी।
: इस योजना के तहत, SAARC देशों के कुछ श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज जारी किया जाता है।
: यह विशेष साधन उन्हें इन देशों के बीच यात्रा करने के लिए वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट देता है।
: वर्तमान में, सूची में पात्र व्यक्तियों की 24 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी आदि शामिल हैं।
: संबंधित सदस्य राज्यों द्वारा उस विशेष देश के पात्र श्रेणियों को वीजा स्टिकर जारी किए जाते हैं।
: वीजा स्टिकर की वैधता आम तौर पर एक वर्ष के लिए होती है।
: कार्यान्वयन की समीक्षा SAARC सदस्य राज्यों के आव्रजन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।
: ज्ञात हो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी।
: SAARC दक्षिण एशिया के देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन है।
: इस संगठन का सचिवालय जनवरी 1987 में नेपाल के काठमांडू में स्थापित किया गया था।
: SAARC के आठ सदस्य देश हैं – अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
: SAARC का उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाकर अपने सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज़ करना है।


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By gkvidya

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