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सन्दर्भ-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए 7 वर्ष पूरे किए।
प्रमुख तथ्य-प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को कोलकाता,पश्चिम बंगाल से PMJJBY,PMSBY और APY को लॉन्च किया गया था।
:बीमा योजनाएं और गारंटी युक्त पेंशन योजना यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को अब जन सुरक्षा की सुविधा मिल रही है।
:इन योजनाओं के कवरेज का विस्तार जारी रखने का आह्वान बैंकों से किया गया।
:PMJJBY में कुल पंजीकरण 12.76 करोड़ से अधिक।
:PMSBY में कुल पंजीकरण 28.37 करोड़ से अधिक।
:APY में 4 करोड़ से अधिक ग्राहक।
:PMJJBY और PMSBY लोगों को कम लागत वाली जीवन/दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा देतीं हैं,जबकि APY बुढ़ापे में नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बचत करने का अवसर प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):
:PMJJBY एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है,जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष होता है और यह किसी भी कारण से होने वाली मौत के लिए कवरेज प्रदान करती है।
:18-50 वर्ष आयु वर्ग के बचत बैंक या डाकघर के खाताधारक व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकरण के पात्र हैं।
:50 वर्ष की आयु से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन के जोखिम का कवरेज 55 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर सकते हैं।
:330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर,चाहे मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो।
:योजना के तहत पंजीकरण,खाताधारक के बैंक की शाखा / बीसी पॉइंट या वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के सन्दर्भ में डाकघर जाकर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) :
:पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है,जिसका प्रत्येक साल नवीकरण किया जाता है और यह दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है।
:बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले आयु वर्ग 18-70 वर्ष के व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकरण के पात्र हैं।
:दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये (आंशिक दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह दिव्यांगता कवर।
:योजना के तहत पंजीकरण,खाताधारक के बैंक की शाखा / बीसी पॉइंट या वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के सन्दर्भ में डाकघर जाकर किया जा सकता है।
अटल पेंशन योजना (APY):
:गरीबों,वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए शुरू की गई थी।
:इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
:आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अंशदान की धनराशि अलग-अलग होती है।
:योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा दिए गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ग्राहकों को गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये मिलते हैं।
:मासिक पेंशन ग्राहक के लिए उपलब्ध है और उसके बाद उसकी पत्नी या उसके पति को और उन दोनों की मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा हुई कुल पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
:ग्राहक मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक आधार पर एपीवाई में अंशदान कर सकते हैं।
:ग्राहक कुछ शर्तों के तहत स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं;जैसे,सरकारी सह-अंशदान और उस पर रिटर्न/ब्याज की कटौती होने पर।