सन्दर्भ:
: प्रधानमंत्री ने हाल ही में PM SVANidhi योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना देश में स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बना रही है।
PM SVANidhi योजना के बारें में:
: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है जिसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 जून 2020 को कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
: इस योजना का उद्देश्य- रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
: इसकी कार्यान्वयन एजेंसी- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
: इसके लाभ:-
- विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।
- ऋण का समय पर/शीघ्र भुगतान करने पर, लाभार्थियों के बैंक खातों में तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
- ऋण के शीघ्र भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- यह योजना 100 रुपये प्रति माह तक की राशि के कैश बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है।
- विक्रेता ऋण का समय पर/शीघ्र भुगतान करने पर ऋण सीमा में वृद्धि की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- ऋण राशि का उपयोग रेहड़ी-पटरी व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल खरीदना, किराया देना या उपकरण खरीदना।
- ऋण चुकौती अवधि एक वर्ष है।
: इसके लिए पात्रता:-
- शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले पथ विक्रेता।
- वे विक्रेता, जिनकी पहचान पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण में हुई है, लेकिन उन्हें विक्रय प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।
- ULB द्वारा संचालित पहचान सर्वेक्षण से छूटे हुए पथ विक्रेता या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय शुरू किया है और जिन्हें ULB/नगर विक्रय समिति (TVC) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (LOR) जारी किया गया है।
- ULB की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आसपास के विकास/अर्बन/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता, जिन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (LOR) जारी किया गया है।