सन्दर्भ:
: बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए MASI पोर्टल (MASI- Monitoring App for Seamless Inspection) का शुभारंभ किया गया।
इस ऐप का उद्देश्य है:
: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत प्रदान किए गए CCI के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना।
MASI पोर्टल से जुड़े प्रमुख तथ्य:
: यह ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है।
: इसका विकास राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने किया है।
: MASI’ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों (CWC), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (JJB) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (SCPCR) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है।
: यह, प्राधिकरणों द्वारा देश भर के सभी CCI के निरीक्षण के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है।
: इसके तहत निरीक्षण चक्र के पूरा होने से पहले और बाद में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
: जैसे ही प्राधिकरण द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है और प्रस्तुत की जाती है, पूरी रिपोर्ट स्वचालित रूप से पोर्टल पर तैयार हो जाती है।
: 24 जुलाई 2023 तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासी पोर्टल पर 4268 जांचें पूरी कर ली गई हैं।
: ज्ञात हो कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (CWC) स्थापित करना अनिवार्य है।
: मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
: मिशन वात्सल्य योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाल गृह/वात्सल्य सदन (बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल) में सीडब्ल्यूसी को 300 वर्ग फुट के दो कमरों की स्थापना के लिए 9,25,800/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।