सन्दर्भ:
: हाल ही में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के साथ मिलकर जयपुर में एक “निवेशक शिविर” का आयोजन किया।
IEPFA के बारें में:
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य: यह लगातार आउटरीच, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से निवेशकों में जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- इसके कार्य:
- यह निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) का प्रबंधन करता है और निवेशकों में जागरूकता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- यह निवेशकों को शेयरों, बिना दावे वाले लाभांश, परिपक्व जमा/डिबेंचर आदि का रिफंड करता है और निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- यह बिना दावे वाले शेयरों और लाभांश की वापसी की सुविधा देकर और देश भर में वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाकर निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए समर्पित है।
- नोडल मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- पहल: निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से, IEPFA व्यक्तियों को सूचित वित्तीय विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है और एक वित्तीय रूप से जागरूक नागरिकता को बढ़ावा देता है।
- IEPF में वे राशियाँ शामिल हैं जो 7 वर्षों तक बिना दावे के रहीं, जिनमें शामिल हैं:
- अदा न किए गए लाभांश,
- आवेदन राशि जो रिफंड के लिए देय है,
- परिपक्व जमा और डिबेंचर,
- फंड से निवेश पर ब्याज,
- सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान या दान।
