सन्दर्भ:
: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने मिर्ज़ापुर में APEDA द्वारा आयोजित ‘कृषि-निर्यात: क्षमता निर्माण सह क्रेता-विक्रेता बैठक’ में किसानों और कृषि-उपज खरीदारों की एक सभा को संबोधित किया।
APEDA के बारे में:
: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
: इस प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (PFEPC) का स्थान लिया।
: प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है।
: देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातकों तक पहुंचने के लिए, एपीडा ने विभिन्न शहरों जैसे- मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि में 15 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।
: एपीडा जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NAB) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
: यह वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के तहत है।
APEDA के कार्य:
• प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं-
: अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार।
: भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।
: अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण।
: निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।
: निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं को तय करना।
: निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण।