सन्दर्भ:
: Mediation Bill,सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता के संस्थागतकरण और भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए,मध्यस्थता विधेयक में पर्याप्त बदलाव की सिफारिश की है।
Mediation Bill (मध्यस्थता विधेयक) प्रमुख तथ्य:
:पैनल ने पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आगाह किया और केंद्र को उच्च न्यायालयों को मध्यस्थता के लिए नियम बनाने की शक्ति देने के प्रावधान के खिलाफ चेतावनी दी।
:विधेयक का खंड 26-यह न्यायालय द्वारा संलग्न मध्यस्थता का प्रावधान करता है,यह खंड अदालत को ‘न्यायालय से जुड़ी मध्यस्थता’ के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, जो असंवैधानिक है।
:पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता अनिवार्य-मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने से वास्तव में मामलों में देरी हो सकती है और मामलों के निपटान में देरी करने वाले वादियों के हाथों में एक अतिरिक्त उपकरण साबित हो सकता है।
:गैर-व्यावसायिक मामलों पर प्रावधानों का लागू न होना-सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर-व्यावसायिक प्रकृति के विवादों/मामलों पर विधेयक के प्रावधानों का लागू न होना।
:अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति-भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए।