सन्दर्भ-जनता के हितों की रक्षा के लिए,सरकार ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ संस्थाओं द्वारा जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले इसकी पूर्व घोषणा अनिवार्य होगी।
प्रमुख तथ्य-अब,निधि के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी,जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 20 अप्रैल 2022 को एक विज्ञप्ति में कहा।
:10 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ एक निधि के रूप में निगमित एक सार्वजनिक कंपनी को पहले 200 की न्यूनतम सदस्यता के साथ एनडीएच -4 फॉर्म और 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये के नेट ओन्ड फंड (एनओएफ) में आवेदन करके खुद को निधि के रूप में घोषित करना चाहिए।
:कम्पनी के प्रमोटरों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित फिट और उचित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा करना होगा।
:समय पर निपटान के लिए, संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा एनडीएच -4 के रूप में कंपनियों द्वारा दायर आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अनुमोदन को स्वीकृत माना जाएगा।
:यह ऐसी कंपनियों के लिए लागू होगा जिन्हें निधि (संशोधन) नियम, 2022 के बाद शामिल किया जाएगा। निधि कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों के साथ उधार देने और उधार लेने में हैं।
एक निधि कम्पनी के बारे में:
:कम्पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्पनी है जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया है।
:कंपनी अधिनियम,2013 के तहत,शुरू में किसी कंपनी को निधि कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार से घोषणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
:ऐसी कम्पनियों को केवल निधि के रूप में शामिल करना आवश्यक होता था और निधि नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत आवश्यकताएं पूरी करनी होती थीं,जैसे कि 200 की न्यूनतम सदस्यता,10 लाख रुपये की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ),एनओएफ को 1:20 के अनुपात में जमा करना होता था और निधि नियम, 2014 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत भार मुक्त जमा राशि नियत वाणिज्यिक बैंकों या डाकघरों में जमा करनी होती थी।