सन्दर्भ:
: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या मानव तस्करी, बाल तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X Corp.’ को ‘सहयोग पोर्टल’ में शामिल होना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
सहयोग पोर्टल के बारे में:
- यह 2024 में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट से गैर-कानूनी सामग्री को तेज़ी से हटाने में मदद करना है।
- यह सरकारी एजेंसियों को सीधे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री हटाने (takedown) के नोटिस भेजने की सुविधा देता है।
- यह IT अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत काम करता है, जिससे इसे कानूनी आधार प्राप्त होता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि मध्यस्थ ‘सेफ़ हार्बर’ सुरक्षा (safe harbour protections) को बनाए रखते हुए तेज़ी से कार्रवाई करें।
- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय गृह मंत्रालय
- सहयोग पोर्टल की विशेषताएं:
- केंद्रीयकृत संचार: सरकारी एजेंसियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों और 65 ऑनलाइन मध्यस्थों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ता है।
- स्वचालित सामग्री हटाने के नोटिस: गैर-कानूनी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए मध्यस्थों को त्वरित और दस्तावेज़-आधारित नोटिस भेजता है।
- कानूनी आधार: IT अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत काम करता है, जिससे कानूनी प्रवर्तन और नियमों का पालन न करने पर परिणामों की सुनिश्चितता होती है।
- धारा 69A से अलग: यह सरकारी अवरोधन (blocking) शक्तियों के बजाय, गैर-कानूनी सामग्री को निष्क्रिय करने की मध्यस्थों की ज़िम्मेदारी पर केंद्रित है।
