Sat. Jan 31st, 2026
डिजिटल संवैधानिकताडिजिटल संवैधानिकता
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संदर्भ:

: सहमति, निगरानी और डेटा के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताओं के बाद सरकार द्वारा संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने वाले अपने निर्देश को तेज़ी से वापस लेने से डिजिटल संवैधानिकता (Digital Constitutionalism) पर राष्ट्रीय बहस फिर से शुरू हो गई है।

डिजिटल संवैधानिकता के बारे में:

  • डिजिटल संवैधानिकता का मतलब है मुख्य संवैधानिक सिद्धांतों – स्वतंत्रता, गरिमा, समानता, निजता, उचित प्रक्रिया, आनुपातिकता और कानून के शासन- को डिजिटल जगहों, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस सिस्टम पर लागू करना और उनका विस्तार करना।
  • इस अवधारणा की उत्पत्ति:
    • यह वैश्विक स्तर पर तब उभरा जब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और राज्य की शक्ति को प्रभावित करना शुरू किया।
    • भारत में 2017 के पुट्टास्वामी फैसले और EU के GDPR (2018) जैसे ऐतिहासिक निजता फैसलों के बाद इसे प्रमुखता मिली, जिन्होंने डिजिटल अधिकारों, डेटा नियंत्रण और राज्य की जवाबदेही पर जोर दिया।
    • शैक्षणिक चर्चा इसे बिना रोक-टोक के डिजिटल निगरानी, ​​एल्गोरिथम गवर्नेंस और प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व के बारे में शुरुआती चिंताओं से जोड़ती है।
  • डिजिटल संवैधानिकता की विशेषताएं:
    • अधिकार-आधारित डिजिटल गवर्नेंस: डिजिटल सिस्टम में प्राइवेसी, गरिमा, स्वायत्तता और समानता को शामिल करता है, यह सुनिश्चित करता है कि टेक्नोलॉजी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो।
    • निगरानी शक्ति पर सीमाएं: यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और कॉर्पोरेट निगरानी कानूनी, आवश्यक, आनुपातिक हो और स्वतंत्र निगरानी के अधीन हो।
    • एल्गोरिदम पारदर्शिता: मनमानी या छिपे हुए निर्णय लेने से रोकने के लिए डेटा प्रथाओं के ऑडिट, व्याख्या और सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।
    • सार्थक सहमति: सूचित, स्वैच्छिक और विशिष्ट सहमति तंत्र की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करते हैं।
    • भेदभाव विरोधी सुरक्षा उपाय: यह सुनिश्चित करता है कि AI सिस्टम का पूर्वाग्रह के लिए परीक्षण किया जाए ताकि डिजिटल उपकरण जाति, लिंग, नस्लीय या सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा न दें।
  • डिजिटल संवैधानिकता से जुड़ी चुनौतियाँ:
    • बिना रोक-टोक के निगरानी: फेशियल रिकग्निशन, मेटाडेटा ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग बिना किसी न्यायिक वारंट या पारदर्शी सुरक्षा उपायों के काम करते हैं।
    • कमज़ोर सहमति: क्लिक-थ्रू, बिना जानकारी वाली सहमति मॉडल यूज़र की आज़ादी को कम करते हैं और राज्य और प्राइवेट कंपनियों को ज़रूरत से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने देते हैं।
    • सरकारी छूट: DPDP एक्ट के तहत मिली बड़ी शक्तियाँ जवाबदेही कम करती हैं और बिना सही जाँच के ज़रूरत से ज़्यादा डेटा एक्सेस की इजाज़त देती हैं।
    • एल्गोरिदम में अस्पष्टता और भेदभाव: ब्लैक-बॉक्स AI सिस्टम भेदभाव वाले नतीजे देते हैं, जिससे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर गलत असर पड़ता है।
    • निगरानी संस्थानों की कमी: भारत में एल्गोरिदम का ऑडिट करने, निगरानी के तरीकों पर नज़र रखने या डिजिटल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है।
  • भारत में डिजिटल अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून:
    • अनुच्छेद 21 – निजता एक मौलिक अधिकार के रूप में: पुट्टास्वामी (2017) फैसले के अनुसार, सभी डिजिटल घुसपैठ को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता परीक्षणों को पूरा करना होगा।
    • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023: डेटा फिड्यूशरी, सहमति और स्टोरेज को नियंत्रित करता है, लेकिन राज्य को व्यापक छूट देता है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा कमजोर होती है।
    • आईटी एक्ट, 2000 और आईटी नियम 2021/23: मध्यस्थों, साइबर सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को नियंत्रित करते हैं, हालांकि वे व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय शासन को प्राथमिकता देते हैं।
    • आधार एक्ट, 2016: बायोमेट्रिक पहचान को नियंत्रित करता है और बड़े पैमाने पर निगरानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उद्देश्य सीमा को अनिवार्य करता है।
    • कोई समर्पित निगरानी कानून नहीं: वर्तमान इंटरसेप्शन पुराने टेलीग्राफ एक्ट (1885) और आईटी एक्ट (2000) पर निर्भर करता है, जिसमें आधुनिक न्यायिक निरीक्षण और सुरक्षा उपायों की कमी है।

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By gkvidya

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