सन्दर्भ:
: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात गार्डों की तरह चीन से लगी सीमा पर बॉर्डर विंग होम गार्ड (BWHG) तैनात करने की योजना पर विचार कर रहा है।
बॉर्डर विंग होम गार्ड के बारें में:
: यह आपात स्थिति में सेना और अन्य सीमा बलों के सहायक के रूप में कार्य करता है।
: होमगार्डों का गठन होमगार्ड अधिनियम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के तहत किया जाता है।
: इनका गठन होमगार्ड अधिनियम, 1962 के तहत किया जाता है।
: सात राज्य ऐसे हैं जिन्हें होमगार्ड समूह रखने की अनुमति है: मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
: वर्तमान समय में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ BWHG हैं।
: वे एक कांस्टेबल के समान दायित्व निभाते हैं और आमतौर पर तीन से चार वर्षों के लिए भर्ती होते हैं।
: प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का 25% खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
: किन्हें भर्ती किया जाता है?: उन्हें सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों से भर्ती किया जाता है, जो समुदाय की बेहतरी के लिए संगठन को अपना खाली समय देते हैं।
: होमगार्ड की भूमिका:-
- वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध छिड़ने के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बिंदुओं और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा में सेना के साथ मिलकर काम करते हैं।
- वे आंतरिक सुरक्षा स्थितियों को बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं, हवाई हमले, आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि जैसी किसी भी आपात स्थिति में समुदाय की सहायता करते हैं।
- वे आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में मदद करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रशासन की सहायता करते हैं।