सन्दर्भ-लोकसभा द्वारा इलेक्शन लॉ (संशोधन) बिल 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।
प्रमुख तथ्य- :यह बिल मुख्य रूप से वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए लाया गया है।
:यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन करता है।
:इसको एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट को ध्यान में रखकर लाया गया है।
:अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अलग मतदाता सूची जारी करता था।
:यह संशोधन सभी मतदाताओं को कहीं भी मतदान करने में सक्षम बनाता है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-:यह अधिनियम लोकसभा एवं राज्यों के विधान मंडलों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
:इस अधिनियम की धारा 14 निर्वाचन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है।
:इसमें परिसीमन एवं मतदाता सूची निर्माण की बात भी कही गई है।