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निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोषनिवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष
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सन्दर्भ:

: केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज या बांड के मोचन को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के बारे में:

: इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के तहत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से की गई है।
: इस निधि का प्रबंधन निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) द्वारा किया जाता है।
: IEPFA की स्थापना 2016 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी।
: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
: निम्नलिखित राशियाँ जो भुगतान के लिए देय तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक और दावा रहित रहीं, निधि में जमा की जाती हैं:

  • कंपनियों के पास परिपक्व ऋणपत्र।
  • कंपनियों के पास परिपक्व जमाराशि।
  • कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशियाँ।
  • निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।
  • किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्था द्वारा निधि के प्रयोजनों के लिए निधि को अनुदान और दान दिया जाता है।

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By gkvidya

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