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स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी योजनास्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी योजना
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सन्दर्भ:

: केंद्र ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार को अधिसूचित किया है।

स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी योजना के बारें में:

: भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए 2022 में सीजीएसएस की स्थापना की।
: CGSS का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं, जैसे कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में परिभाषित स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋण गारंटी प्रदान करना है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
: राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
: CGSS सीधे DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को गारंटी कवर प्रदान नहीं करता है, बल्कि ट्रस्टी (NCGTC) करता है, जो बदले में स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करने वाले सदस्य संस्थानों (MI) को गारंटी कवर प्रदान करता है।
: सहायता के साधन उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ ऋण/मेज़ानाइन ऋण, डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण और अन्य निधि-आधारित तथा गैर-निधि-आधारित सुविधाओं के रूप में होंगे, जो ऋण दायित्वों के रूप में क्रिस्टलीकृत हो गए हैं।
: इस योजना के तहत ऋण गारंटी कवर लेनदेन-आधारित और अम्ब्रेला-आधारित होगा।

  • लेन-देन आधारित गारंटी कवर में, गारंटी कवर MI द्वारा एकल पात्र उधारकर्ता के आधार पर प्राप्त किया जाता है, यह बैंकों/NBFC द्वारा पात्र स्टार्टअप को ऋण देने को बढ़ावा देगा।
  • अम्ब्रेला-आधारित गारंटी कवर सेबी के AIF विनियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेट फंड (VDF) को गारंटी प्रदान करेगा।

: हाल ही में हुए बदलाव:-

  • संशोधित ढांचे ने गारंटी कवरेज को बढ़ाया है, जिससे पात्र उधारकर्ता के लिए अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ से बढ़कर ₹20 करोड़ हो गई है।
  • गारंटी की सीमा भी बढ़ा दी गई है, ₹10 करोड़ तक के ऋणों के लिए, गारंटी अब चूक की गई राशि का 85 प्रतिशत कवर करेगी, जबकि ₹10 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए कवरेज 75 प्रतिशत होगी।
  • इसके अलावा, 27 चैंपियन क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

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By gkvidya

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