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शत्रु संपत्तिशत्रु संपत्ति
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सन्दर्भ:

: भारत सरकार, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार से जुड़ी बागपत के कोटाना में 13 बीघा कृषि भूमि (शत्रु संपत्ति) 1.38 करोड़ रुपये में नीलाम कर दी गई।

शत्रु संपत्ति के बारे में:

: शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968, ‘शत्रु’ को ऐसे देश (और उसके नागरिक) के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के विरुद्ध बाहरी आक्रमण में शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन।
: शत्रु संपत्ति से तात्पर्य शत्रु के स्वामित्व वाली या उसकी ओर से प्रबंधित की जाने वाली संपत्तियों से है।
: 2017 के संशोधन ने परिभाषा का विस्तार करते हुए शत्रुओं के कानूनी वारिसों या उत्तराधिकारियों को शामिल किया, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो, और ऐसे शत्रु जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बदल ली हो।
: यह अधिनियम गृह मंत्रालय के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक को इन संपत्तियों का प्रबंधन, संरक्षण, नियंत्रण और बिक्री करने का अधिकार देता है।
: ज्ञात हो कि शत्रु संपत्ति घोषित की गई इस भूमि को शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा बेचा गया और नीलामी इसके आरक्षित मूल्य ₹39 लाख से लगभग तीन गुना अधिक कीमत पर संपन्न हुई।


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By gkvidya

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