संदर्भ:
: भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA- Mutual Recognition Agreement) को लागू किया है।
पारस्परिक मान्यता समझौता के बारें में:
: यह MRA, दोनों देशों के बीच जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है, जिसमें भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी (AFA) शामिल हैं।
: इस समझौते के तहत, भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अनुसार उत्पादित और किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों को ताइवान में “भारत जैविक” लोगो के साथ बेचा जा सकता है।
: इसके विपरीत, ताइवान के जैविक उत्पाद जो उसके जैविक कृषि संवर्धन अधिनियम मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें भारत में “ताइवान जैविक” लोगो के साथ बेचा जा सकता है।
: इस समझौते से ताइवान को चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय तथा औषधीय पौधों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी।