
Photo:BoI
सन्दर्भ-दिल्ली की एक जिला अदालत ने सीबीआई को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ अपने लुक आउट सर्कुलर (LOC) को वापस लेने का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी और उनसे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने को कहा।
क्या है लुक आउट सर्कुलर (एलओसी)-
:किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए LOC जारी किया जाता है।
:यह विभिन्न एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा आप्रवासन ब्यूरो (BoI-Bureau of Immigration) को एक निर्धारित प्रारूप में उस व्यक्ति के विवरण के साथ जारी किया जाता है जिसे वह विदेश जाने से रोकना चाहता है।
प्रमुख तथ्य-BoI ऐसे परिपत्रों का एक रजिस्टर रखता है जिसे अनौपचारिक रूप से निकास नियंत्रण सूची कहा जाता है।
:एक बार जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ LOC जारी किया गया है,वह आव्रजन पर पहुंच जाता है,तो BoI से उस एजेंसी को सूचित करने की अपेक्षा की जाती है जिसने LOC जारी किया है।
:BoI किसी को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए अधिकृत नहीं है।
:आगे की कार्रवाई उस एजेंसी द्वारा तय की जाती है जिसने एलओसी जारी की है।
:एक LOC केवल एक वर्ष के लिए वैध होता है और इसे समाप्त होने के बाद फिर से जारी किया जाना चाहिए।
:कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो LOC जारी करने को नियंत्रित करता है,और LOC 1979,2000 और 2010 में जारी पत्रों और कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया जाता है।
:कई अदालती मामलों में,LOC जारी करने की शक्ति के कथित दुरुपयोग का तर्क दिया गया है और यह कहा गया है कि शक्ति का अनुचित प्रयोग इसे नियंत्रित करने वाले कानून की अनुपस्थिति के कारण है।