सन्दर्भ:
Table of Contents
: हाल ही में, कांग्रेस ने 2024 के एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव से संबंधित बहस में भाग लेने से परहेज किया।
एग्जिट पोल के बारे में:
: एग्जिट पोल चुनाव के बाद का सर्वेक्षण होता है जो यह बताता है कि कोई राजनीतिक पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है।
: यह आधिकारिक चुनाव परिणामों जैसा नहीं होता।
एग्जिट पोल कब जारी किए जाएँगे?
: मीडिया घरानों द्वारा इन्हें चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद ही जारी किया जा सकता है।
संचालन के तरीके:
: मतदाताओं द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद इन्हें जारी किया जाता है।
कानूनी विनियमन:
: एग्जिट पोल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए द्वारा विनियमित किया जाता है।
: यह कानून यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित या प्रकाशित नहीं करेगा, या किसी भी तरीके से परिणामों का प्रसार नहीं करेगा।
: कोई भी व्यक्ति जो धारा 126 ए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।